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: कोरबा पुलिस का शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर बरसा कहर दोपहिया, चारपहिया वाहन, पिकअप, टेलर एवं ट्रक को किया गया चेक

Vivek Sahu

Sat, Feb 24, 2024
कोरबा पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान 128 लोगों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 69 लोगों के विरुद्ध 185 एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। जप्त वाहन को न्यायालय में किया जा रहा है पेश कोरबा (न्यूज उड़ान) श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर थाना/चौकी के मुख्य मार्ग, चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग किया गया।   कोरबा में हो रहे एक्सीडेंट को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में दिनांक 22/02/2024 को थाने चौकी क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोलिंग के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरूद्ध सख्ति से कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक वर्मा एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षण में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी थाना/ चौकी के द्वारा अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही किया गया है। कोरबा पुलिस के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात नियमों के तहत मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही किया गया। पुलिस के द्वारा ब्रिथ एनालाइजर के माध्यम से चेक करके शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पूरे कोरबा जिले के सभी थाना क्षेत्र में कार्यवाही किया गया।   कोरबा पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान 128 लोगों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।शराब पीकर वाहन चलाने वाले 69 लोगों के विरुद्ध 185 एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। लगातार हो रहे एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए यह विशेष अभियान को चलाया गया, अभियान के तहत दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, पिकअप, ट्रक एवं ट्रेलर को चेक किया गया। कोरबा पुलिस के द्वारा दोपहिया वाहन के विरुद्ध 29 मामले, चारपहिया वाहन जिसमें कार, पिकअप के विरुद्ध 22 मामले एवं हाईवा, ट्रक, ट्रेलर के विरुद्ध 18 मामलों में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध यातायात के नियम के तहत कार्यवाही किया गया, वाहन को जप्त कर न्यायालय में पेश किया गया कोरबा पुलिस टीम के द्वारा आगे भी विशेष अभियान के तहत् एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार आगे भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही आम जनता से अपील की जाती है कि शराब पीकर वाहन न चलाएँ और न ही अपने परिचित को नशे की हालत में वाहन चलाने दें।

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