Thursday 18th of June 2026

ब्रेकिंग

अडानी पावर प्लांट में चोरी की साजिश नाकाम, 04 आरोपी गिरफ्तार।

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल 61 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर

वेदांता ने रचा इतिहास; बीएसई और एनएसई पर चार स्वतंत्र कंपनियों की लिस्टिंग।

28 जून को पल्स पोलियो अभियान,जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स की बैठक संपन्न।

अदाणी केपीएल में विश्व पर्यावरण सप्ताह - 2026 का समापन: ‘एक पेड़ माँ के नाम’ से 1500 पौधरोपण के साथ हरित भविष्य का लिया

: मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी मदिरा दुकाने

Vivek Sahu

Fri, Nov 3, 2023
कोरबा  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री सौरभ कुमार ने विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं पांच बजे से 17 नवंबर (सम्पूर्ण दिवस) तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकाने आदि बंद रखने के आदेश दिए है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 संबंधी कार्य निर्विध्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. के निर्देश अनुरुप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री सौरभ कुमार ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोरबा जिले में 17 नवंबर 2023 को होने वाले मतदान के अवसर पर मतदान समाप्ति 17 नवंबर से 48 घंटे पूर्व से अर्थात 15 नवंबर सायं पांच बजे से 17 नवंबर (सम्पूर्ण दिवस) तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले के समस्त देशी मदिरा दुकाने, विदेशी मदिरा दुकाने, होटलबार, असैनिक विनोदगृह को उक्त शुष्क अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए है। उक्त अवधि में मदिरा की कोई भी दुकान, रेस्तरां, होटल, क्लब और मदिरा बेचने, परोसने वाले प्रतिष्ठानों को, किसी भी व्यक्ति चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं रहेगी। /सुरजीत/

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन