Thursday 18th of June 2026

ब्रेकिंग

अदाणी केपीएल में विश्व पर्यावरण सप्ताह - 2026 का समापन: ‘एक पेड़ माँ के नाम’ से 1500 पौधरोपण के साथ हरित भविष्य का लिया

वन विभाग के निर्माण कार्य में किया हस्तक्षेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी फरार।

123 सपने, एक मिशन: एनटीपीसी कोरबा ने बालिका सशक्तिकरण अभियान 2026 की परिवर्तनकारी सफलता का मनाया उत्सव।

कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण।

जनदर्शन में संवेदनशील पहल -कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने दिव्यांग हितग्राही को तत्काल व्हीलचेयर प्रदान कर पहुंचाई राहत।

: जिले में धारा 144 लागू

Vivek Sahu

Mon, Oct 9, 2023
कोरबा  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन