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जम्मू/राजौरी : एनडीपीएस मामले में फरार आरोपी की 16.73 लाख रु. की संपत्ति कुर्क, राजौरी पुलिस की कार्यवाही।

जम्मू/राजौरी/ न्यूज उड़ान

जम्मू संभाग के आधीन जिले की राजौरी पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत फरार आरोपी की 16,73,431 रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क किया है जो अवैध रूप से बनी हुई थी।

कुर्क की गई संपत्ति एक मंजिला आवासीय मकान है, जो जबलिपोरा, तहसील बिजबेहड़ा, जिला अनंतनाग (कश्मीर) में स्थित है। यह संपत्ति हुमैरा अख्तर, पत्नी मशूक अहमद मलिक, के नाम दर्ज है।

उक्त आरोपी एफआईआर नंबर 15/2025 में बैकवर्ड लिंक के रूप में संलिप्त है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 8/20/25/29 तथा बीएनएस की धारा 111 के तहत दर्ज है।

इस मामले में माननीय सत्र न्यायालय, राजौरी ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 335 के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।

गौरतलब है कि इसी मामले में इससे पहले 30 सितंबर 2025 को एक अन्य आरोपी अनवर हुसैन पुत्र अमीन शाह, निवासी कोटधारा, राजौरी, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, की 19 लाख रुपये मूल्य की आवासीय संपत्ति भी कुर्क की गई थी।

यह मामला 3 किलो 640 ग्राम चरस की बरामदगी से संबंधित है, जिसमें दो आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया था।

जबकि एक अतिरिक्त आरोपी को बाद में फॉरवर्ड लिंक के रूप में गिरफ्तार किया गया।

राजौरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह नशा तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और अपराधियों के साथ-साथ उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को भी निशाना बनाती रहेगी।

रिपोर्ट ....अनिल भारद्वाज

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