Sunday 14th of June 2026

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पसरखेत रेंज के ग्राम छुईढोड़ा में विशालकाय किंग कोबरा का सफल रेस्क्यू, सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया।

12 साल बेमिसाल' अभियान में गूंजा किसान कल्याण का संदेश, कोरबा भाजपा ने बढ़ाया जैविक खेती का कदम।

कोरबा में 14 जून को लगेगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर।

निवर्तमान सचिव नागेन्द्र श्रीवास ने दिनेश राज को दिया समर्थन, बोले- 'क्लब हित में सबसे योग्य'।

एनटीपीसी कोरबा की बालिका सशक्तिकरण अभियान 2026 पहल के तहत बालिकाएं प्रतिष्ठित खेल हस्तियों से मिलीं।

: हत्या के प्रयास करने वाले घटना के मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपी को किया गया गिरफ्‌तार

बिलासपुर( न्यूज उड़ान) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.24 को अपने सेठ बालमुकुंद वर्मा से मुलाकात करने रेमण्ड परसदा अपने दोस्त प्रकाश साहू, दिलेश्वर साहू, रितेश साहू,अतूल कश्यप भावनी साहू के साथ गये थे मुलाकात करने के बाद वापस अपने गांव आ रहे थे लीलागर नदी के पास यादव ढाबा के सामने मोटर सायकल खड़ा किये थे उसी वक्त ग्राम करूमहू के राम बलम और कुमार वही पर थे हम लोग अपने दोस्तो के साथ खाना खाने के लिये बात चीत कर रहे थे उसी समय राम बलम और कुमार तुम लोग अपने मोटर सायकल का साइड में खड़ा करके बात करो कहते हुये वाद विवाद करने लगे उसके बाद हम अपने अपने मोटर सायकल को लेकर अपने घर जाने के लिये निकले जैसे ही लीलागर नदी के पुल क्रास करने के बाद करीबन 03:30 बजे NH-49 मेन रोड में खड़े थे।   उसी समय राम बलम और कुमार अपने अन्य साथीयो के साथ मोटर सायकल से आये और मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुये तुम लोग हम लोग से उलझते हो कहकर आज तुम लोगो को जान से मार देगे बोलकर डण्डा राड पाईप व धारदार हथयार जैसा वस्तु से मारपीट करने लगे प्रार्थी के रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।   विवेचना के दौरान पूर्व में प्रकरण के आरोपी रामबलम घृतलहरे पिता भगवान उम्र 42 साल 02. रामकुमार बंजारे पिता भगीरथी बंजारे उम्र 58 3.राकेश धृतलहरे पिता चिंता राम उम्र 27 साल 4.परमेश्वर धृतलहरे उर्फ बबलू पिता स्व. हरीश चंद्र धृतलहरे उम्र 38 साल 5. भागवत धृतलहरे पिता स्वर्गीय भगत धृतलहरे उम्र 55 साल 6. जितेंद्र टण्डन पिता चंद्र राम टण्डन उम्र 20 साल सभी निवासी करूमहु थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा को विधिवत गिरफ्‌तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है तथा प्रकरण के अन्य फरार आरोपी 01. प्रेम लाल लहरे पिता विजय लहरे उम्र 38 साल 02.अरविंद उर्फ गोलू लहरे पिता स्व. दाऊ लाल लहरे उम्र 28 साल दोनों निवासी करूमहु थाना मुलमुला जो घटना दिनाक के बाद से लगातार फरार थे। जिनके घर आने की सूचना पर से उनके घर दबिश देकर उक्त दोनों आरोपी को दिनांक 05/07/24 को विधिवत गिरफ्‌तार किया गया है जिन्हे माननीय न्यायालय में रिमाण्ड पर पेश किया गया माननीय न्यायालय के आदेश से बिलासपुर केंद्रीय जेल भेजा गया।

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