Sunday 14th of June 2026

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: अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु परिवहन करने वाले दो आरोपी सरकण्डा पुलिस के गिरफ्त में।

बिलासपुर( न्यूज उड़ान )मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।   जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधीक्षक बिलासपुर उदयन बेहार एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) सिद्धार्थ बघेल द्वारा क्षेत्र में सतत् पेट्रोलिंग कर अवैध शराब/गांजा बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।   वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी सरकंडा निरी. निलेश कुमार पाण्डेय और मोपका पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी उ नि संजीव ठाकुर द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार कर भ्रमण करते हुये पतासाजी कर मुखबीरों से सम्पर्क किया जा रहा था कि आज दिनांक 13.02.2025 को सूचना मिला कि ग्राम चिल्हाटी नदी किनारे शमसानघाट के पास धनराज रात्रे एवं धरमजीत रात्रे अवैध रूप से महुआ शराब तैयार कर बिक्री करने के लिए रखे हैं जिसे बिक्री करने के लिए लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं।   , उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर टीम तत्काल मौके पर भेजा गया जिनके द्वारा रेड कार्यवाही कर मुखबीर के बताये स्थल पर रेड कार्यवाही कर आरोपी धनराज रात्रे एवं धरमजीत रात्रे के कब्जे से 1160 लिटर कच्ची महुआ शराब किमती 2,32,000रू. एवं मो.सा.क्र. CG 10 BP 9590 बरामद कर आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।   उक्त कार्यवाही में निरी निलेश पांडेय, उप निरी संजीव ठाकुर, प्र आर बलवीर सिंह, प्र आर प्रमोद सिंह, प्र आर रविकांत सैनिक, आरक्षक सत्या पाटले , आर संजीव जांगड़े का विशेष योगदान रहा है। अप.क्र. - 254/2025, धारा - 34(2), 59क, आब. एक्ट   *नाम आरोपी -* 01. धनराज रात्रे पिता धनऊराम रात्रे उम्र 29 वर्ष। 02. धरमजीत रात्रे पिता धनऊराम रात्रे उम्र 29 वर्ष। दोनो निवासी ग्राम चिल्हाटी, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

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