: लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु सहायक आयुक्त ने ली आबकारी अधिकारियों की बैठक
Vivek Sahu
Thu, Mar 21, 2024
कोरबा (न्यूज उड़ान) लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु श्री अजीत वसंत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एवं श्री सौरभ बख्शी, सहायक आयुक्त आबकारी, कोरबा ने विभाग को अवैध शराब के विरूद्ध सतत् कार्यवाही करने निर्देशित किया है। इस हेतु नियंत्रण कक्ष मंे मोबाईल नम्बर-92445-17388 और टोल फ्री नम्बर-14405 पर शराब बनाने बेचने या तस्करी की सूचना दी जा सकती है।
आबकारी अधिकारी श्री रमेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में गठित टीम सूचना मिलने पर त्वरित छापा मारकर आरोपियों के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है।
दीपका क्षेत्र स्थित ग्राम देवगांव में भारी मात्रा में शंतनुलाल के घर में अवैध शराब बनाकर बेचने की सूचना पर उपनिरीक्षक श्री आशीष उप्पल ने मुख्य आरक्षक अजय तिवारी, दसराम सिदार, सिमोन मिंज और सुरेश यादव के टीम के साथ दबिश दी जिसमें डिब्बो में भरी हुई 32 लीटर महुआ शराब बरामद हुई जिसे जप्त कर आरोपिया सरस्वती बाई के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय प्रकरण दर्ज किया गया। जिसे कटघोरा मजिस्टेªट के समक्ष प्रस्तुत करने पर 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
छूरी क्षेत्र में श्यामलाल केंवट पिता शिवलाल केवट के द्वारा शराब बनाकर बेचने की सूचना कंट्रोल रूम में मिलने पर अमले ने तुरन्त पहुंचकर तलाशी लिया जिसमें 4.5 लीटर शराब बेचते हुये आरोपी को पकड़ा गया। जिसका प्रकरण कटघोरा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
रजगामार क्षेत्र के हाथीमुड़ गांव से कोरबा शराब बिक्री हेतु लाये जाने की सूचना पर जांच की गई आबकारी अधिकारी, श्री रमेश अग्रवाल ने सिरत राम यादव पिता इतवार को 25 पाउच शराब तैयार करने के लिए शराब रखे हुये पाये जाने पर गिरफ्तार कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। ओंमपुर में हिना बाई पति आनंद को पाउच में शराब बेचने के लिए रखे हुए 4.5 लीटर मात्रा के साथ पाये जाने पर विधिवत् कार्यवाही की गई।
कटघोरा क्षेत्र के तेलसरा रोड पर रामकिशन सारथी पिता अमर साय और चन्दनपुर के गौरी रात्रे, खुटेश्वर को अवैध मदिरा की गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। मुड़ापार कोरबा क्षेत्र में राकेश यादव पिता राजेन्द्र और मोतीलाल पिता होरीलाल को चखना पसरा लगाकर मदिरा पिलाने की सुविधा देते पाये जाने पर धारा 36(सी) के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया।
उरगा क्षेत्र में गुमियाभाठा रोड पर शराब बेचे जाने की खबर मिलने पर जांच की गई जिसमें पूजा राजकुमार यादव को 4.5 लीटर शराब रखे पाया गया।
आबकारी धाराओं के तहत् मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है।
कोरबा जिले में वर्तमान वित्तिय वर्ष में 1215 आपराधिक मामले दर्ज किये गये है। जिसमे 6880 लीटर शराब और 11 वाहन तस्करी में प्रयुक्त जप्त किये गये है। उल्लेखनीय है कि छ.ग. राज्य में 05 लीटर से अधिक मात्रा शराब रखना अजमानतीय अपराध है, जिसके तहत् आरोपी को गिरफ्तार कर 14 दिनों के न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय के आदेश से जेल भेजा जाता है। आरोपी को दोषी पाये जाने पर 01 से 03 वर्ष तक की सजा और पच्चीस हजार से एक लाख रू. तक के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। मदिरा मात्रा 05 लीटर से कम पाये जाने पर 06 माह से 02 वर्ष तक की सजा और दस से पचास हजार तक के जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
किसी स्थान को सामान्य मदिरापान गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाने के लिये या उसका प्रबंध नियंत्रण रखने के कारोबार का संचालन की सहायता पाये जाने पर 01 वर्ष तक के कारावास या पांच से पच्चीस हजार तक के जुर्माने से, या दोनों से , दण्डनीय होगा।
कोरबा जिले में कुल 37 मदिरा दुकानें शासन के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी 01 से 03 वर्ष तक की सजा और पच्चीस हजार से एक लाख रू. तक के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है, जिले में 07 आबकारी वृत्तों में दो सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सात आबकारी उपनिरीक्षक और बारह आरक्षक पदस्थ है।
सहायक आयुक्त आबकारी
जिला-कोरबा (छ.ग.)Tags :
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