: दीपका पुलिस और साइबर सेल कोरबा को मर्डर के मामले में मिली अहम सफलता आरोपी ने मृतक की ईट से मार कर एवं गला दबाकर की थी हत्या
Vivek Sahu
Thu, Dec 7, 2023
कोरबा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रवि उसरवर्षा निवासी प्रगति नगर झोपड़पट्टी दीपिका। बस स्टैंड के सामने मिक्सर, बिस्किट का दुकान चलाता हूं। दिनांक 2/12/23 को रात्रि लगभग 10:30 बजे दुकान को बंद करके अपने घर चला गया था। दूसरे दिन दिनांक 03/12/23 को रोज की तरह सुबह लगभग 6:30 बजे दुकान को खोल साफ सफाई किया कचरा को दुकान के पीछे तरफ फेंकने गया तो देखा कि वाटर ATM के पीछे एक व्यक्ति ईट के ढेर के पास खून से लथपथ मृत अवस्था में पढ़ा हुआ है। जिसकी जानकारी थाना दीपका में दिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जितेन्द्र शुक्ला को घटना के बारे में जानकारी दिया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल पतासाजी के निर्देश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक दर्री श्री रॉबिंसन गुड़िया की मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी दीपका अश्वनी राठौर एवं साइबर सेल प्रभारी कोरबा सउनि अजय सोनवानी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा घटनास्थल के पास कैंप कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया चश्मदीद गवाह से घटना के बारे में पूछा गया। घटनास्थल और उसके आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंघाला गाल गया। पुलिस टीम को फुटेज में कुछ खास सफलता नहीं मिलने पर टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों की पतासाजी में जुट गई इसी बीच मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि घटना दिनांक से ही एक व्यक्ति हुलिया बदलकर लिया है और अपने घर भी नहीं आ रहा है। मूकबीर के बताए अनुसार उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पड़कर पूछताछ किया गया पूछताछ के दौरान पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की बाद में पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म शिवकर किया और बताया कि घटना की रात मृतक निकोलस टोप्पो से सामुदायिक भवन के पास किसी बात को लेकर विवाद हो मृतक नशे की हालत में उसका पीछा कर दुकान के पास उसे रोक कर उससे मारपीट करने लगा तो गुस्से में आकर मैंने उसे दुकान के पीछे ईट के पास पटक कर लात और ईट से मार कर उसे गंभीर चोट पहुंचकर उसकी हत्या कर दिया। आरोपी के विरुध्द पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने पर आरोपी चंदन बाल्मिक (बैरीसार) को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
*अपराध क्रमांक 411/2023 धारा- 302 भादवि*
*नाम आरोपी-*
चंदन बाल्मिक (बैरीसार) पिता राममूरत बाल्मिक उम्र 22 वर्ष साकिन प्रगति नगर झोपड़पट्टी दीपिका जिला कोरबा
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