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: आबकारी ने 3 तस्करों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, जप्त की मोटर सायकल और तैंतीस हजार रूपए का गांजा

Vivek Sahu

Mon, Feb 19, 2024
कोरबा( न्यूज उड़ान )श्री अजीत वसंत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एवं श्री सौरभ बख्शी, सहायक आबकारी, कोरबा ने विभाग को गांजा तस्करी पर सख्ती से रोकथाम लगाने निर्देशित किया है। कन्ट्रोल रूम में श्री रमेश अग्रवाल आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है जो सूचना मिलने पर त्वरित छापामार कार्यवाही कर मादक पदार्थ जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। आबकारी अधिकारी को मुखबीर से सूचना मिली की गोढ़ी क्षेत्र में दो व्यक्ति मोटर सायकल में गांजा लेकर ग्राहक खोज रहे है।   श्री अग्रवाल की टीम ने मुखबीर के बताये अनुसार गोढ़ी नकटीखार पाईप लाईन मार्ग पर नाकाबंदी की जिसमें मोटर सायकल एच.एफ. डिलक्स सी.जी. 12 बी.एफ.-7152 पर दो व्यक्ति एक बैग साथ में रखे हुये आते दिखाई दिये, मौके पर दोनों को रोका गया उनके बैग की तलाशी में 1-1 किलो की दो थैलियों में भरा हुआ गांजा बरामद हुआ। आरोपी कृष्णा गबेल पिता श्याम सुन्दर उम्र 32 वर्ष गाड़ी चला रहा था और फेकुलाल गोढ पिता संतराम गोढ, उम्र-21 पीछे बैग पकड़कर बैठा था। दोनों आरोपी कलमीडुग्गु दर्री के रहने वाले है, उनके पास से बरामद कुल दो किलो गांजा को जप्त कर एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20बी के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. कोरबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 28 फरवरी 2024 तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। गांजा तस्करी में प्रयुक्त वाहन मोटर सायकल को जप्त कर लिया गया है। कोरबा शहर के इमलीडुग्गु मोहल्ले में गांजा बिक्री की शिकायत पर आबकारी उपनिरीक्षक, मुकेश कुमार पाण्डेय ने जांच की, अश्वनी यादव पिता छहुरा यादव, उम्र-36 वर्ष के घर से एक प्लास्टिक की झिल्ली में भरा 1.3 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। दोनों प्रकरणों में जप्त गांजा को माननीय न्यायालय कोरबा के समक्ष प्रस्तुत कर इन्वेंट्री एवं सेम्पल पंचनामा कार्यवाही की गई है, जिसे रसायनिक परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। विवेचना उपरान्त चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है। उपरोक्त प्रकरणों में तैतीस हजार रूपये का गांजा और पचास हजार रूपए मूल्य का वाहन जप्त किया गया है। कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक, अजय तिवारी, संजय गुप्ता और आरक्षक, शरीफ खान के साथ की सराहनीय भूमिका रही। *NDPS एक्‍ट के तहत सजा* जब्त की गई ड्रग्‍स की मात्रा पर आधारित होती है। सजा तय करने के लिए ड्रग्स की मात्रा को तीन भागों में बांटा गया है: स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। कोकेन के लिए स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम तय की गई है। वही गांजा के लिए यह मानक अलग है। एक किलो से कम गांजा को स्मॉल क्वांटिटी माना जाता है और 20 किलो से अधिक गांजा को कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। भांग के पौधे की खेती करना कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। स्मॉल क्वांटिटी गांजा के साथ पकड़े जाने पर एक साल तक की कठोर कारावास की सजा और जुर्माना के तौर पर 10,000 रुपया लिया जा सकता है। मीडियम क्वांटिटी गांजा यानी स्मॉल क्वांटिटी से अधिक और कमर्शियल क्वांटिटी से कम गांजा के साथ पकड़े जाने पर 10 साल की सजा एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कॉमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़े जाने पर 10 साल से अधिक यानी 20 साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है। दो लाख रुपये या उससे अधिक का जुर्माना भी लग सकता है।

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