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: इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होंगे।

Vivek Sahu

Wed, Jan 22, 2025
इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होंगे। जबकि पंचायत चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। चुनाव के लिए 14 नगर निगम, 54 नगर पालिकाओं और 124 नगर पंचायतों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेयर और अध्यक्षों के लिए खर्च सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्षों के लिए खर्च की सीमा आबादी के आधार पर तय की है।   5 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम: मेयर प्रत्याशी अधिकतम ₹25 लाख खर्च कर सकते हैं। 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगम: खर्च सीमा ₹20 लाख होगी। 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम: खर्च सीमा ₹15 लाख निर्धारित की गई है। नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए भी खर्च सीमा तय की गई है। 50 हजार से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष: अधिकतम ₹10 लाख। 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष: अधिकतम ₹8 लाख। नगर पंचायत अध्यक्ष: अधिकतम ₹6 लाख खर्च कर सकते हैं। पार्षदों के लिए भी सख्त नियम पार्षदों के चुनावी खर्च की सीमा भी निर्धारित की गई है। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों: पार्षद अधिकतम ₹8 लाख खर्च कर सकते हैं। 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम: खर्च सीमा ₹5 लाख होगी। नगर पालिका पार्षदों: ₹2 लाख। पंचायत के लिए: अधिकतम ₹75 हजार तक खर्च कर सकते हैं।

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