Saturday 13th of June 2026

ब्रेकिंग

एनटीपीसी कोरबा की बालिका सशक्तिकरण अभियान 2026 पहल के तहत बालिकाएं प्रतिष्ठित खेल हस्तियों से मिलीं।

रेत निकालने पर प्रतिबंध किया सुनिश्चित, रेत घाट पहुंच दी हिदायत। खनिज उड़नदस्ता दल का औचक निरीक्षण- 1 चौन माउंटेन व 3 ट्

भाजपा जिला कोरबा की मासिक बैठक संपन्न, "मोदी जी के 12 साल बेमिसाल" अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान।

बालको सामुदायिक विकास के लिए कटिबद्ध। ‘सामुदायिक विकास से बदल रही है गांवों की तस्वीर’

बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी प्रगतिरत कार्यों में लाएं तेजी - कलेक्टर।

: जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में अवैध रूप से उत्खनन परिवहन करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश

Vivek Sahu

Wed, Sep 13, 2023
सक्ती, जिले में अवैध खनन उत्खनन व परिवहन पर कड़े मापदंडों के तहत कार्यवाही की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार अब कोई खनिज परिवहन करने वाला वाहन निरंतर उक्त कार्रवाई में संलग्न रहता है और दूसरी बार भी पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनीयमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) के तहत प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। इसके तहत 5 वर्ष तक का कारावास या पांच लाख तक का जुर्माना किया जा सकेगा। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई किए जाने हेतू निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के परिपालन में सक्ती जिला अंतर्गत सात वाहन अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए जाने पर जप्त किया जाकर चार वाहन थाना डभरा, दो वाहन थाना हसौद एवं एक वाहन थाना मालखरौदा के सुपुर्द किया गया है। खनि अधिकारी सक्ती ने जिले के खनिज से संबंधित व्यवसाय एवं ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि अवैध उत्खनन या अवैध खनिज परिवहन ना करें और न करने दें। इस संदर्भ में कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस एवं परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग को भी अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर जांच करने और कार्यवाही करने के सक्त निर्देश दिए गए हैं।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन