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विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, द्वारा हाल ही में Lenskart से जुड़े विवादित मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोरबा

सजग कोरबा – सतर्क कोरबा" अभियान के तहत कोरबा पुलिस की कार्यवाही। बालको पुलिस की त्वरित कार्यवाही।

Breaking news कोरबा में सनसनीखेज वारदात: पति ने पत्नी की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कलेक्टर ने दिए निर्देश।

: दर्री पुलिस की बड़ी कार्रवाई — अवैध कबाड़ की बड़ी खेप जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार।

Vivek Sahu

Fri, Apr 18, 2025
कोरबा (न्यूज उड़ान) थाना दर्री पुलिस एवं सायबर सेल कोरबा की संयुक्त टीम ने अवैध कबाड़ कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की गई भारी मात्रा में सामग्री जप्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जप्त सामग्री: 270 कि.ग्रा. कॉपर वायर एवं अन्य सामान (एंगल, ट्रांसफार्मर का पंजा एवं ट्रांसफार्मर का जम्फर) गिरफ्तार आरोपी: 1. योगेश सोनवानी, पिता – जवाहर लाल सोनवानी, उम्र – 24 वर्ष, निवासी – चन्द्रा दुकान के पास, राजीव नगर, थाना दर्री, जिला कोरबा (छ.ग.) 2. प्रतीक कसेर, पिता – अशोक कसेर, उम्र – 32 वर्ष, निवासी – वार्ड क्रमांक 02, कसेर पारा, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) 3. रघु कसेर, पिता – कृष्णलाल कसेर, उम्र – 44 वर्ष, निवासी – वार्ड क्रमांक 02, कसेर पारा, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)   पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितिश ठाकुर के मार्गदर्शन में तथा सायबर सेल प्रभारी रविन्द्र कुमार मीणा एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल कुमार पाठक के पर्यवेक्षण में अवैध कबाड़ कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।   इसी क्रम में थाना दर्री में दर्ज अपराध क्रमांक 56/2025 धारा 305(ए) बीएनएस के आरोपी की तलाश के दौरान मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना पर थाना दर्री एवं सायबर सेल कोरबा की संयुक्त टीम ने संदेही योगेश सोनवानी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान योगेश सोनवानी ने स्वीकार किया कि उसने सीएसईबी प्लांट, दर्री पश्चिम से कॉपर केबल वायर एवं अन्य सामान चोरी कर प्रतीक कसेर एवं रघु कसेर को बेचा।   आरोपियों ने यह भी बताया कि पुलिस से बचने के लिए चोरी का माल सक्ती जिले में डंप कर वहीं पर बेचते थे। तीनों आरोपियों के कब्जे से 270 कि.ग्रा. कॉपर वायर एवं अन्य सामान बरामद किया गया, जिसमें से 150 कि.ग्रा. जला हुआ कॉपर वायर मूल अपराध से संबंधित पाया गया, जिसे विधिसम्मत रूप से जब्त किया गया। शेष 120 कि.ग्रा. सामान (एंगल, ट्रांसफार्मर का पंजा एवं जम्फर) के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर धारा 106(1) बीएनएसएस के तहत जप्ती की गई। चोरी एवं चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निरीक्षक ललित कुमार चंद्रा, उप निरीक्षक अजय सोनवानी, सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार ताण्डी, प्रधान आरक्षक गुनाराम, आरक्षक सरोज साहू, संजय कश्यप, सुशील यादव एवं आलोक टोप्पो की सराहनीय भूमिका रही।

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