: शिवाजी नगर त्रिशक्ति दुर्गा माता मंदिर समिति की बैठक, अध्यक्ष चुनाव कराने की मांग
Tue, Mar 19, 2024
कोरबा( न्यूज उड़ान )शिवाजी नगर त्रिशक्ति दुर्गा माता मंदिर कॉलोनीवासियों की बैठक आहूत की गई।
9 मार्च को शिवाजी नगर के श्री शक्ति माता मंदिर में बैठक करके अध्यक्ष किया घोषणा की गई जो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं थी इसमें एक विशेष समूह के सदस्यों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया और वर्तमान अध्यक्ष ए पी सोनी को हटाकर नए अध्यक्ष घोषित किया गया जिसके लिए मंदिर समिति से जुड़े समस्त सदस्यों में आक्रोश है और सभी का कहना है कि इस बैठक में मंदिर के हम सभी सक्रिय सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया और एक पक्षीय निर्णय लेते हुए अध्यक्ष घोषित किया गया है और अगर अध्यक्ष का चुनाव करना ही है तो मंदिर समिति के समस्त सदस्यों के साथ मंदिर से जुड़े सभी लोगों को बुलाकर वृहद बैठक में सब की सहमति से निर्णय लेकर अध्यक्ष की घोषणा की जानी चाहिए। इस बैठक में बड़ी संख्या में समिति की सदस्य उपस्थित रहे।
: वीडियो निगरानी समिति का किया गया गठन
Tue, Mar 19, 2024
कोरबा (न्यूज उड़ान) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु वीडियो निगरानी समिति का गठन कर अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है।जिसके अंतर्गत जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक- 20 रामपुर दल क्रमांक 1 के लिए उप अभियंता नगर पालिका निगम कोरबा श्री विनोद गोंड़ मोबाईल नंबर 8319436202 व दल क्रमांक 2 उप अभियंता नगर पालिका निगम कोरबा श्री प्रमोद कुमार जगत मोबाईल नंबर 8253089501 की ड्यूटी लगाई गई है।इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक - 21 कोरबा दल क्रमांक 1 के लिए उप अभियंता लोक निर्माण विभाग कोरबा श्री राहुल चंद्राकर मोबाईल नंबर 9074115537 व दल क्रमांक 2 हेतु उप अभियंता लोेक निर्माण विभाग कोरबा श्री नवीन श्रीवास मोबाईल नंबर 8319697265, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक - 22 कटघोरा दल क्रमांक 1 के लिए उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोरबा श्री भीमदेव कुरूे मोबाईल नंबर 8103556444 व दल क्रमांक 2 हेतु उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता हसदेव बरॉज जल प्रबंध संभाग रामपुर कोरबा श्री महेन्द्र सिंह कंवर मोबाइल नंबर 7803078263 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक - 23 पाली तानाखार दल क्रमांक-1 के लिए उप अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कोरबा श्री खगेश कुमार आदित्य मोबाईल नंबर 9039881856 व दल क्रमांक-2 हेतु उप अभियंता जल संसाधन विभाग कोरबा श्री शांतनु श्रीवास मोबाईल नंबर 9406113650 की ड्यूटी निर्धारित की गई है।
उपरोक्तानुसार वीडियो निगरानी समिति के नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त कलेक्टर कोरबा एवं नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षक सेल श्री मनोज कुमार बंजारे के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे।
: पोस्टर-पाम्पलेट में प्रकाशक-मुद्रक का नाम और संख्या छापना होगा अनिवार्य
Sun, Mar 17, 2024
कोरबा( न्यूज उड़ान ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत के निर्देशन में चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सीमा पात्रे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के प्रिंटिंग प्रेस संचालक और मुद्रकों की बैठक ली।
इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री विकास चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालक मुद्रक उपस्थित थे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को लोकसभा निर्वाचन के दौरान छापी जाने वाली राजनीतिक प्रचार सामग्रियों के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पालन करना बंधनकारी होगा।उन्होंने बताया कि मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की तीन प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के 72 घंटे के भीतर जमा कराएं।मुद्रित की गई सामग्रियों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।साथ ही लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रचार-प्रसार की सामग्री में मुद्रित किये जाने वाला मैटर आदर्श आचार संहिता के दायरे में होना चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पाम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स आदि को छापने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा मुद्रक को घोषणा पत्र भरकर ही आर्डर दिया जाएगा।उन्होंने मुद्रकों से कहा कि बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर ना लें। बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर लेने पर 6 माह की जेल और दो हजार रुपए जुर्माना या दोनों भी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पाम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो।