: दहेज प्रकरण में पति सहित सास ससुर गिरफ्तार
Tue, Nov 7, 2023
विवरण श्रीमति राधा मंडलोई पति अलेक मंडलोई उम्र 30 वर्ष पता चिल्हाटी थाना सरकंडा जिला बिलासपुर के आवेदन पर उसके पति अलेक सांद्र मंडलोई पिता धर्म लाल मंडलोई उम्र 40 वर्ष निवासी खमरिया सतनामी मोहल्ला थाना तहसील सीपत जिला बिलासपुर से लगभग शादी 09.05.2022 को सामाजिक रीति रिवाज से शादी हुई थी । ससुराल पक्ष से मोटरसाइकिल की मांग एवं एक लाख रुपए की मांग को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे वह बाल बच्चा नहीं होने के कारण मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक रूप से परेशान करते थे जिसे तंग आकर पीड़िता द्वारा 22.8.2023 को थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराई महिला थाना परामर्श केंद्र बिलासपुर में काउंसलिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर समझौता हेतु रखा गया था परंतु समझौता नहीं हो पाने पर अवलोकन पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 6.11.2023 को आरोपीगणो को गिरफ्तार किया गया lनाम पीडिता का राधा मंडलोई पिता अलैक मंडलोई उम्र30 वर्ष निवासी चिल्हाटी थाना सरकंडा ज़िला बिलासपुर*नाम आरोपीगण* 01 - पति-अलेक सांद्र मंडलोई पिता धरमलाल मंडलोई उम्र 40वर्ष
02.-पवन रेखा मंडलोई पति धरमलाल मंडलोई उम्र 80 वर्ष
03.धरम लाल मंडलोई पिता सहेत्तर लाल मंडलोई उम्र 80 वर्ष निवासी खम्महरिया सतनामी मोहल्ला थाना और तहशील सीपत ज़िला बिलासपुरआरोपी का पेशा —01 - अलेक सांद्र मंडलोई — खेती किसानी
02.-पवन रेखा मंडलोई— गृहणी
03.धरम लाल मंडलोई— खेती किसानी
: आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण
Tue, Nov 7, 2023
बिलासपुर।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2023 को प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 23.10.2023 को रात में घर से बिना बताए कही चली गई किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध 356/23 धारा 363 भादवि कायम विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री संतोष सिंह व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, ग्रामीण श्रीमति अर्चना झा एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय बिलासपुर श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन पर उक्त बालिका का पता तलाश किया गया विवेचना के दौरान मुखबीर की सूचना के आधार पर अपह्रत बालिका को आरोपी व्यास नारायण पाटले के कब्जे से सिलतरा रायपुर से बरामद कर अपह्ता/ पीडिता का महिला विवेचक से कथन कराया गया पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 4,6 पॉस्को एक्ट जोड़ा गया आरोपी व्यास नारायण पटेल को दिनांक 6.11.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, उनि पिल्लु राम मण्डावी आरक्षक रघुनाथ रेड्डी महिला आरक्षक नीता यादव का विशेष योगदान रहा नाम आरोपीगण-
1. व्यास नारायण पिता मया राम पाटले उम्र 26 साल साकिन केवतरा थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर
: बिलासपुर थाना मस्तूरी प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा को कार से परिवहन करते चार आरोपी गिरफ्तार
Mon, Nov 6, 2023
बिलासपुर।
विवरण -मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह द्वारा बिलासपुर जिले मे ‘‘निजात अभियान‘‘ अभियान के तहत् अवैध मादक पदार्थाें/नशीली दवाईओं को पकडने के आदेश परिपालन मे पुलिस (ग्रामीण ) श्रीमति अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक महोदय(मुख्यालय) श्री उदयन बेहार के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था निर्देश के तारतम्य में दिनांक 0511.23 के 15.10 बजे थाना मस्तुरी पुलिस को मुखबीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की एक सफेद रंग का ट्राइबर कार क्रमांक एमपी 20 जेड बी 2074 में दो पुरुष एवं दो महिला सवार होकर भारी मात्रा मे नशीला पदार्थ (गांजा) कार में भर कर रायगढ़ की ओर से बिलासपुर की ओर एन एच 49 से जा रहे है कि सूचना पर सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर दो गवाहों को साथ लेकर हमराह सउनि हेमंत पाटले आर 809 राम सोही साहू, आर 668 सुखदेव मांडरे आर 213 शशीकरण कुर्रे महिला आरक्षक 81चंदा यादव एवं दो गवाहों के साथ पेट्रोलिंग वाहन सुमो वाहन सीजी 03 7533 के एन एच 49 मोहतरा चौक से 300 मीटर आगे ग्राम पाराघाट जाने के मार्ग में ही एक सफेद रंग के कार ट्राइबर वाहन एमपी 20 जेडबी 2074 को रोककर पूछताछ किया गया।कार में दो पुरुष एवं दो महिला सवार मिले जिनसे नाम बता पूछने पर वाहन चलाने वाला अपना नाम अरविन्द साहू पिता बालाराम साहू, उम्र 28 वर्ष निवासी चमनी बरेला थाना बरेला जिला जबलपुर (मप्र) अन्य सवार व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम राहुल झारिया पिता पहलाद झारिया उम्र 24 वर्ष निवासी उमरिया थाना रोपरा जिला जबलपुर एवं महिलाओं न अपना नाम श्रीमती कमला बाई पति र बसुरी गोड उम्र 50 वर्ष निवासी शासन थाना पाटन जिला जबलपुर,श्रीमती रश्मि पाल पति राजेश पाल उम्र 40 वर्ष निवासी साशन थाना पाटन जिला जबलपुर (म.प्र) के रहने वाले बताये।उक्त कार की डिक्की की तलाशी लेने पर सेलो टेप से पैक किया हुआ 21 नग बड़ा पैकेट एवं 15 नग छोटा पैकेट मिला जिसमे से गांजा की खुश्बू आने पर मौके पर ही गवाहों के समक्ष
बरामदगी पंचनामा तैयार कर विधिवत जप्त किया गया।घटना में प्रयुक्त ट्राइबर कार किमती 10 लाख एवं गांजा 27 किलो कीमती 2 लाख 70 हजार जुमला कीमती 12 लाख 70 हजार को सभी आरोपियों के सयुक्त कब्जे से जप्त किया गया। जप्तसुदा ट्राइबर कार के वाहन स्वामी के सम्बंध में परिवहन कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। सभी आरोपियों को 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे माननीय न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रविन्द्र अनन्त,उप निरीक्षक रामनरेश यादव, सहायक उप निरीक्षक हेमंत पाटले,राजेश सिंह,उप निरीक्षक कृष्ना साहू सायबर प्रभारी, आरक्षक सरफराज खान,सत्यकुमार पाटले एवं अन्य (सभी सायबर सेल) आरक्षक सुखदेव मांडरे,रामस्नेही साहु,शशिकरण कुर्रे महिला आरक्षक चंदा यादव,मीना राठौर का विशेष योगदान रहा।आरोपियों में दो महिला भी शामिल सभी आरोपी मध्य प्रदेश से।आरोपियों के कब्जे से 27 किलो गांजा एवं एक रेनाल्ट ट्राइबर कार क्रमांक एमपी 20 जेड बी 2074 जप्तप्रतिबंधित गांजा कीमती 2,70,000 एवं एक रेनाल्ट कार कीमती 10 लाख जुमला 12 लाख 70000 रुपए किया गया जप्त।नाम आरोपीगण
01अरविन्द साहू पिता बालाराम साहू, उम्र 28 वर्ष निवासी चमनी बरेला थाना बरेला जिला जबलपुर (मप्र)02 राहुल झारिया पिता पहलाद झारिया उम्र 24 वर्ष निवासी उमरिया थाना रोपरा जिला जबलपुर।03 श्रीमती कमला बाई पति र बसुरी गोड उम्र 50 वर्ष निवासी शासन थाना पाटन जिला जबलपुर।04 श्रीमती रश्मि पाल पति राजेश पाल उम्र 40 वर्ष निवासी साशन थाना पाटन जिला जबलपुर (म.प्र)।